किस खाद का कितना होगा मूल्य नए दर पर खबर पढ़ें
सरकार किसानों को सस्ती कीमत पर उर्वरक उपलब्ध करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही
सरकार अपने किसानों को सस्ती कीमतों पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उर्वरक कंपनियों को एनबीएस दरों के अनुसार सब्सिडी जारी की जाती है ताकि वे किसानों को सस्ती कीमत पर उर्वरक उपलब्ध करा सकें। पिछले कुछ महीनों के दौरान डीएपी एवं अन्य पीएंडके उर्वरकों के कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तैयार डीएपी आदि के दाम भी उसी अनुपात में बढ़े हैं। इस प्रकार एक बैग डीएपी की वास्तविक कीमत बढ़कर 2,400 रुपये हो गई है जिसे उर्वरक कंपनियां प्रति बैग 500 रुपये सब्सिडी के साथ 1,900 रुपये में बेच रही थीं।
सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि किसानों को मूल्य वृद्धि का खमियाजा न भुगतना पड़े। प्रधानमंत्री के निर्देश पर भारत सरकार ने इस मुद्दे पर किसानों की मदद करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए हर साल लगभग 80,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। डीएपी एवं अन्य सब्सिडीयुक्त पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी में वृद्धि के साथ ही खरीफ सत्र 2021 के लिए 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
इस आशय की अधिसूचना आज वित्त विभाग (डीओएफ) द्वारा जारी की गई है। एनबीएस नीति के तहत शामिल पीएंडके उर्वरकों के विभिन्न ग्रेडों पर उत्पादवार सब्सिडी (20.05.2021 से 31.10.2021 तक लागू) निम्नानुसार होगी
क्रम संख्या |
उर्वरक का नाम |
एनबीएस दरें (रुपये प्रति मीट्रिक टन में) |
1 |
डीएपी 18-46-0-0 |
24231 |
2 |
एमओपी 0-0-60-0 |
6070 |
3 |
एसएसपी 0-16-0-11 |
7513 |
4 |
एनपीएस 20-20-0-13 |
13131 |
5 |
एनपीके 10-26-26-0 |
16293 |
6 |
एनपी 20-20-0-0 |
12822 |
7 |
एनपीके 15-15-15 |
11134 |
8 |
एनपी 24-24-0-0 |
15387 |
9 |
एएस 20.5-0-0-23 |
4398 |
10 |
एनपी 28-28-0-0 |
17951 |
11 |
एनपीके 17-17-17 |
12619 |
12 |
एनपीके 19-19-19 |
14103 |
13 |
एनपीके 16-16-16-0 |
11876 |
14 |
एनपीएस 16-20-0-13 |
12379 |
15 |
एनपीके 14-35-14 |
19910 |
16 |
एनपीएस 24:24-0-8 |
15387 |
17 |
एमएपी 11-52-0-0 |
25635 |
18 |
टीएसपी 0-46-0-0 |
20849 |
19 |
एनपीके 12-32-16 |
18377 |
20 |
एनपीके 14-28-14 |
16737 |
21 |
एनपीकेएस 15-15-15-09 |
11348 |
22 |
एनपी 14-28-0-0 |
15321 |
23 |
एनपीके 8-21-21 |
13145 |
24 |
एनपीके 9-24-24 |
14996 |
कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे पीएंडके उर्वरकों के एमआरपी के औचित्य का अनुपालन करें और दिनांक 15.11.2019 के औचित्य दिशानिर्देशों के अनुसार प्रमाणित लागत के आंकडे प्रस्तुत करें। कंपनियां पीएंडके उर्वरकों के एमआरपी भी नियमित रूप से डीओएफ को रिपोर्ट करेंगी। उचित लाभ से अधिक अर्जित लाभ को अनुचित माना जाएगा और चूककर्ता कंपनियों के सब्सिडी बिलों से उसकी वसूली की जाएगी।
इस अधिसूचना की तिथि से पीएंडके उर्वरकों की बिक्री अधिक एमआरपी (पुरानी सब्सिडी दरों के अनुसार) पर नहीं की जाएगी। यदि पीएंडके उर्वरक को अधिक एमआरपी पर बेचने का कोई मामला डीओएफ के संज्ञान में आता है तो चूककर्ता कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित करना कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि अब उनके खुदरा विक्रेता इस अधिसूचित सब्सिडी दरों के अनुरूप एमआरपी पर ही पीएंडके उर्वरकों की बिक्री करें।
केंद्रीय मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने उर्वरक विभाग को राज्य सरकारों के साथ करीबी तालमेल बिठाते हुए किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता, आपूर्ति और कीमतों की बारीकी से निगरानी करने का निर्देश दिया है।
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