बिहार के किसान भाइयों अब कृषि उत्पादों के निर्यात की राह आसान

उत्पादों का निर्यात करने के लिए अब दूसरे राज्यों पर निर्भर नही रहना होगा

बिहार सरकार के किसान भाई व कृषि उत्पाद बनाने वाले व्यापारीयो के लिए अपने उत्पादों का निर्यात करने के लिए अब दूसरे राज्यों पर निर्भर नही रहना होगा अब ये व्यवस्था बिहार में ही उपलब्ध हो गयी है और ऐसा संभव हो पाया है बिहार के कृषि सचिव डॉ एन सरवन के द्वारा जी हां अब बिहार के कृषि उत्पाद के निर्यातकों को फाइटोसेनेटरी सर्टिफिकेट यही बिहार में ही उपलब्ध हो जाएगा राज्य सरकार के लगातार प्रयास के बाद केंद्र सरकार ने 19 मार्च को सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार बिहार को दे दिया है और केंद्र सरकार ने इसका लॉगिन आईडी भी बिहार सरकार के कृषि विभाग को दे दिया है साथ ही राज्य के दो कृषि अधिकारी भी इसके लिए नियुक्त किये गए हैं

आपको बता दें कि देश में किसी भी कृषि उत्पाद के निर्यात के लिए फाइटोसेनेटरी सर्टिफिकेट जरूरी होता है और बिहार सरकार को पहले यह अधिकार नही था इसके लिए मुंबई या कोलकाता जैसे राज्यों में जाना होता था और सबसे मुख्य समस्या होती थीं जांच के लिए उत्पाद को ले जाना जिससे अन्य निर्यातक बिहार के कृषि उत्पादों में रुचि नही ले रहे थे इसी को देखते हुए पिछले साल से ही कृषि सचिव डॉ एन सरवन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखन शुरू कर दिया था पर सुनवाई न होते देख सचिव ने खुद ही अन्य पत्रों का हवाला देते हुए खुद से पत्र लिखा साथ ही बिहार के किसानों की समस्या से अवगत कराया तो तुरंत कारवाई हुई और 19 मार्च को लॉगिन आईडी जारी हो गया

क्या है फाइटोसेनेटरी सर्टिफिकेट
इसमें कृषि उत्पादों की जांच की जाती है कि इसमें कोई ऐसा किट तो नही जो दूसरे देश भजे जाने के वालों के लिए हानिकारक तो नही या खरीदने वाले देश में प्रतिबंधित तो नही अगर उत्पाद निर्यात किये जाने वाले देश के अनुकूल हुआ तभी भेजने वाले को सर्टिफिकेट दिया जाता है हर देश के जरूरत के अनुसार हर कंसाइनमेंट की जांच अलग अलग होती है

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